ECHS – Ex-Servicemen Contributory Health स्कीम | ई सी एच एस

What arECHS – Ex-Servicemen Contributory Health स्कीम  | ( ECHS ई सी एच एस ) भारत सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2002 को शुरू की गयी थी। यह  Ex-Servicemen , पेंशन धारक और उनके मान्य आश्रितों के लिए पब्लिक्ली फंडेड मेडिकेयर स्कीम है। इस स्कीम के अधीन पुरे भारतवर्ष में 427 पॉलीक्लीनिक्स द्वारा Ex-Servicemen को मेडिकल सुविधा दी जाती है। इसके इलावा Military Hospital, Civil Hospital और Diagnostic Centers में भी इलाज किया जाता है। ECHS के मेंबर्स उन हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं जिनमें उनकी बीमारी के इलाज के लिए सुविधा हो, मेडिकल स्टाफ हो और बेड खाली हों।

Who Is Eligible For Ex-Servicemen Contributory Health Scheme |  ( ECHS ई सी एच एस ) की स्कीम किस के लिए है ?

  1. कोई व्यक्ति जिसने आर्मी, नेवी यां एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी हों।
  2. भूतपूर्व सैनिक जो पेंशन ले रहा हो।
  3. कोई व्यक्ति जो फेमिली पेंशन ले रहा हो।
  4. कोई व्यक्ति जो विक्लांगता पेंशन ले रहा हो।
  5. मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के पेंशन धारक।
  6. नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) के ऑफिसर्स।
  7. स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज (SFF) पेंशन धारक।
  8. डिफेन्स सिक्योरिटी कॉर्प्स (DSC) पेंशन धारक।
  9. यूनिफोर्मेड इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) पेंशन धारक।
  10. मान्य  APS पेंशन धारक।
  11. आसाम राइफल्स पेंशन धारक।
  12. द्वितीय विशव युद्ध के दिग्गज।
  13. इमरजेंसी कमीशंड ऑफिसर्स (ECOs).
  14. शार्ट सर्विस कमीशंड ऑफिसर्स (SSCOs).
  15. प्री मच्योर नॉन पेंशन रेटिरीस।

What Are Benefits Of ECHS Scheme |  ECHS स्कीम के क्या फायदे हैं ?

ECHS स्कीम के अधीन Ex-Servicemen और उनके आश्रितों का स्थापित पालीक्लिनिक, मिलिट्री हॉस्पिटल और पैनल में जुड़े हस्पतालों में कैशलेस इलाज किया जाता है। What are the salient features of ECHS | ECHS स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या है ?

  1. मेंबर बनने के लिए कोई उम्र यां सेहत स्थिति की कंडीशन नहीं है।
  2. केवल एक बार 30,000 से लेकर 1,20,000 तक के योगदान करना होता है जो आपकी सैलरी के अनुसार करवाना होता है। wef 29 Dec 2017
  3. इलाज की कीमत के हिसाब से कोई लिमिट नहीं है।
  4. इंडोर इलाज, आउटडोर इलाज, टेस्ट और दवाइयों की सुविधा।
  5. देश व्यापी ECHS पालीक्लिनिक का नेटवर्क।
  6. जीवनसाथी और सारे आश्रित मान्य है।
  7. परिचित वातावरण एवम अपनेपन की भावना।

Are My Family Members Covered In The ECHS Scheme | क्या मेरे पारिवारिक मेंबर ECHS स्कीम में शामिल हैं ?

  1. क़ानूनी रूप से विवाहित पत्नी
  2. फॅमिली पेंशन धारक जिनका नाम सर्विसमैन के रिकॉर्ड में बोलता हो।
  3. आश्रित, बेरोजगार एवं अविवाहित पुत्री यान पुत्रियां जब तक वे शादीशुदा यान कमाने नहीं लग जाती।
  4. आश्रित, तलाकशुदा, विधवा पुत्री जिसकी कुल आमदन 9000 रुपए से कम हो।
  5. आश्रित, बेरोजगार एवं अविवाहित पुत्र जब तक वे शादीशुदा, 25 साल का यान कमाने नहीं लग जाता।
  6. गोद लिए हुए बच्चे।
  7. आश्रित माता पिता।
  8. आश्रित बहन जो अविवाहित यान तलाकशुदा हो।
  9. नाबालिक भाई जब तक वे बालिग नहीं हो जाता।
  10. भाई जो शारीरक या मानसिक स्थायी विकलांग हो पर वो शादीशुदा न हो और उसका अपना कोई परिवार न हो और वह ECHS कार्ड होल्डर के साथ रहता हो।
  11. तलाकशुदा बेटियों के अव्यसक बच्चे जो ECHS बेनेफिशरी पर निर्भर हों केवल 18 साल की उम्र तक